
नई दिल्ली " भारत सरकार के सभी कर्मियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे अपना सरकारी काम काज नागरी लिपि में लिखी हिंदी में करें। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में यह उल्लिखित है कि भारतीय संघ की राजभाषा नागरी लिपि में ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | September 28, 2024 | 5:39 pm IST






