
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए जमीयत-उलमा- ए-हिंद और अन्य की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | June 16, 2022 | 5:32 pm IST