
पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि राज्य के सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों में सारा काम-काज हिंदी में किया जाएगा। क्योंकि जिन आम लोगों का कचहरियों से वास्ता पड़ता है, वे हिंदी जानते हैं, लेकिन उनकी ओर से जो वकील पेश ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | June 13, 2020 | 5:33 pm IST