
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अदालती कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीधा प्रसारण करने के बारे में शीर्ष अदालत के अवलोकन या मंजूरी के लिये ‘समग्र’ दिशानिर्देश तैयार किया जाये। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | August 3, 2018 | 4:57 pm IST




