
मदुरै। मद्रास हाई कोर्ट ने वृद्धावस्था पेंशन वाले खातों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी न होने पर देय शुल्क लगाने से बैंकों को रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति निशा भानु की पीठ इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | October 28, 2017 | 4:07 pm IST
